EPFO: 15 जुलाई तक मिलेगा 8.25% ब्याज? ईपीएफओ के 10 बड़े अपडेट जो हर कर्मचारी को जानने चाहिए | New EPFO Portal PF claims 10 major EPFO ​​updates every employee should know


EPFO: 15 जुलाई तक मिलेगा 8.25% ब्याज? ईपीएफओ के 10 बड़े अपडेट जो हर कर्मचारी को जानने चाहिए

EPFO: एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गनाइज़ेशन (EPFO) ने फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए 8.25% ब्याज की प्रोसेसिंग शुरू कर दी है। उम्मीद है कि सदस्य 15 जुलाई तक अपनी पासबुक में अपडेटेड बैलेंस देख सकेंगे। ब्याज क्रेडिट करने के साथ-साथ, EPFO ​​ने अपना नया सेंट्रलाइज्ड IT-इनेबल्ड सिस्टम (CITES 2.01) भी लॉन्च किया है। इससे सदस्यों के PF सर्विस इस्तेमाल करने, क्लेम फाइल करने, अकाउंट ट्रांसफर करने और सेटलमेंट पाने के तरीकों में कई बदलाव आए हैं।

EPFO

ईपीएफओ में 10 क्या-क्या बदलाव हुए?

  • EPFO ने FY26 के लिए 8.25% ब्याज की प्रोसेसिंग शुरू कर दी है। फील्ड ऑफिस द्वारा ऑटो-प्रोसेसिंग और वेरिफिकेशन के बाद, सदस्य 15 जुलाई तक अपनी पासबुक में ब्याज क्रेडिट देख सकेंगे।
  • EPFO डीसेंट्रलाइज्ड डेटाबेस से हटकर एक सिंगल सेंट्रलाइज्ज प्लेटफॉर्म पर आ गया है। इसका मतलब है कि सदस्य किसी खास रीजनल ऑफिस पर निर्भर हुए बिना, किसी भी अधिकृत जगह से सर्विस का लाभ उठा सकते हैं।
  • सदस्य अब एक यूनिफाइड डिजिटल इंटरफेस के जरिए PF बैलेंस, क्लेम स्टेटस, पेंशन योग्य सर्विस और मिले फायदों को देख सकते हैं।
  • अब क्लेम की प्रोसेसिंग सेंट्रलाइज्ड सिस्टम के जरिए होगी और पेमेंट तेज़ी से काम करने वाले इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट चैनलों से किया जाएगा, जिससे सेटलमेंट की रकम सदस्यों के बैंक अकाउंट में जल्दी पहुंच सकेगी।
  • पहले, ब्याज की गणना पिछले महीने के आखिरी दिन तक ही की जाती थी। अब, इसकी गणना पेमेंट ऑथराइजेशन की तारीख तक की जाएगी।
  • आंशिक निकासी (पार्शियल विड्रॉल) के नियम आसान किए गए। 13 अलग-अलग कैटेगरी के बजाय, EPFO ​​ने आंशिक निकासी को सिर्फ तीन कैटेगरी में बांटा है- जरूरी जरूरतें (बीमारी, पढ़ाई और शादी), घर से जुड़ी जरूरते और खास हालात
  • लागू नियमों के तहत, सदस्य अब अपने कुल PF बैलेंस का 75% तक निकाल सकते हैं।
  • अगर आपका यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) आधार से जुड़ा है, तो नौकरी बदलने के बाद PF बैलेंस ट्रांसफ़र करने के लिए आपको अलग से अप्लाई करने की जरूरत नहीं होगी।
  • सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम के तहत, किसी भी रीजनल ऑफिस में प्रोसेस किए गए पेंशन क्लेम का पेमेंट अब देश भर में किसी भी बैंक अकाउंट में किया जा सकता है। पहले, पेंशन पेमेंट पेंशन पेमेंट ऑर्डर (PPO) से जुड़ी किसी खास बैंक ब्रांच से जुड़े होते थे।
  • श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि पहले सरकारी मंजूरी के बाद अक्टूबर-नवंबर में ब्याज का पेमेंट प्रोसेस किया जाता था। इस साल, नए सिस्टम के तहत उम्मीद है कि सदस्यों को 15 जुलाई तक अपनी पासबुक में FY26 का ब्याज दिखने लगेगा।



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