हिमाचल सरकार ने अब फैसला लिया है कि प्रदेश के जो कर्मचारी 15 मई 2003 से पहले विज्ञापित पदों-रिक्तियों के विरूद्ध सरकारी विभागों में भर्ती हुए हैं, उनको सीसीएस (पेंशन) रूल्ज, 1972 के अंतर्गत लाया जाएगा। यह जानकारी गुरुवार को प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने दी। बताया कि वर्तमान कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आते ही सबसे पहले अपने कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करने का निर्णय लिया। पुरानी पेंशन व्यवस्था को 1 अप्रैल 2023 से पूरी तरह से लागू करने के लिए वित्त विभाग ने 4 मई 2023 को अधिसूचना जारी की।