Siya Goyal News: सिया गोयल के आशिक ने लगाया ‘वकीलों वाला दिमाग’, कोर्टरूम में पुलिस को बुरी तरह उलझाया, पर जज ने दिया ये फैसला


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Pune Murder Case News: केतन अग्रवाल हत्याकांड में सह-आरोपी चेतन चौधरी ने अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए उसे चैलेंज क‍िया. चेतन ने इस केस में पुल‍िस को उलझाने की कोश‍िश की लेकिन कोर्ट ने उसकी सारी दलीलों को खारिज कर द‍िया. कोर्ट ने पुणे ग्रामीण SP कार्यालय को 23 जून की CCTV फुटेज पेश करने का निर्देश दिया है.

सिया गोयल के आशिक ने लगाया 'वकीलों वाला दिमाग', पर जज ने दिया ये फैसलाZoom

स‍ि‍या के प्रेमी चेतन ने कोर्ट में अपनी ग‍िरफ्तारी की टाइम‍िंग को चैलेंज क‍िया

पुणे: पुणे के चर्चित केतन अग्रवाल हत्याकांड में गुरुवार को कोर्ट में उस समय दिलचस्प मोड़ देखने को मिला, जब स‍िया गोयल के आश‍िक और सह-आरोपी चेतन चौधरी ने अपनी गिरफ्तारी को ही अवैध बताते हुए पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठा दिए. चेतन ने कानूनी दलीलों के जरिए पुलिस को घेरने की कोशिश की लेकिन अदालत ने उसकी सारी दलीलों को स‍िरे से खार‍िज कर द‍ि‍या है. हालांकि, कोर्ट ने इस मामले में पुल‍िस को कई अहम निर्देश भी दिए हैं.

वडगांव मावल स्थित न्यायिक मजिस्ट्रेट एएम विभुते की अदालत ने इस मामले में आरोपी सिया गोयल और चेतन चौधरी की न्यायिक हिरासत 29 जुलाई तक बढ़ा दी. दोनों आरोपियों को जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेश किया गया था.

गिरफ्तारी पर उठाए सवाल
सुनवाई के दौरान चेतन चौधरी ने अदालत में दावा किया कि पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी का समय रिकॉर्ड में 23 जून शाम 4:30 बजे दिखाया, जबकि उसे उसी दिन करीब 12:15 बजे ही पुणे ग्रामीण पुलिस अधीक्षक (SP) कार्यालय लाकर बैठा लिया गया था. चेतन की ओर से कहा गया कि इस मामले में एफआईआर 23 जून दोपहर 12 बजे दर्ज हुई थी. ऐसे में एफआईआर दर्ज होने से पहले करीब 12 घंटे तक उसे हिरासत में रखना पूरी तरह गैरकानूनी था. इसी आधार पर उसकी गिरफ्तारी को अवैध घोषित करने की मांग की गई.

कोर्ट ने क्या कहा?
अदालत ने चेतन चौधरी की इस दलील को स्वीकार नहीं किया और गिरफ्तारी को अवैध मानने से इनकार कर दिया यानी आरोपी को इस आधार पर कोई राहत नहीं मिली. हालांकि, अदालत ने मामले की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए पुणे ग्रामीण एसपी कार्यालय को निर्देश दिया कि 23 जून की सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखी जाए और उसे 15 दिनों के भीतर अदालत में पेश किया जाए. इससे यह स्पष्ट हो सकेगा कि आरोपी को वास्तव में कब पुलिस कार्यालय लाया गया था.

ऐसे खुली थी हत्या की साजिश
केतन अग्रवाल, पुणे के प्रतिष्ठित रियल एस्टेट कारोबारी और सक्सेस ग्रुप के निदेशक थे. उनकी मौत लोनावला के पास लोहागढ़ किले पर ट्रैकिंग के दौरान हुई थी. उस समय उनके साथ उनकी मंगेतर सिया गोयल भी मौजूद थीं. शुरुआत में पुलिस ने इस घटना को दुर्घटनावश मौत मानकर मामला दर्ज किया था लेकिन परिवार के संदेह जताने के बाद जांच का दायरा बढ़ाया गया. पुलिस ने कॉल डिटेल, मोबाइल लोकेशन और सीसीटीवी फुटेज खंगाली.

जांच में सामने आया कि जून की भीषण गर्मी में एक युवक हुडी और फेस मास्क पहनकर किले के टिकट काउंटर के पास घूम रहा था और कथित तौर पर केतन और सिया का पीछा कर रहा था. बाद में उसकी पहचान चेतन चौधरी के रूप में हुई.

हत्या और साजिश का केस
जांच के बाद पुलिस ने 23 जून को सिया गोयल और चेतन चौधरी को गिरफ्तार किया. दोनों पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की धारा 103 (हत्या) और धारा 61 (आपराधिक साजिश) के तहत मामला दर्ज किया गया. गिरफ्तारी के बाद दोनों को पहले सात दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया. बाद में पुलिस रिमांड बढ़ाई गई और 3 जुलाई को अदालत ने दोनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया. अब उनकी न्यायिक हिरासत एक बार फिर बढ़ाकर 29 जुलाई तक कर दी गई है.

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अरुण बिंजोला

अरुण ब‍िंजोला इस वक्‍त न्‍यूज 18 में बतौर एसोसिएट एड‍िटर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. वह करीब 15 सालों से पत्रकार‍िता में सक्र‍िए हैं और प‍िछले 10 सालों से ड‍िजिटल मीड‍िया में काम कर रहे हैं. करीब एक साल से न्‍यूज 1…और पढ़ें

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