Supreme Court on Street Dogs: आवारा कुत्तों पर भड़का SC, क्या बोले dog lovers


सुप्रीम कोर्ट ने 19 मई 2026 को अपने 7 नवंबर 2025 के उस आदेश को संशोधित करने से इनकार कर दिया, जिसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उच्च फुटफॉल वाले सार्वजनिक संस्थानों, जैसे शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल, खेल परिसर, बस डिपो और रेलवे स्टेशनों से आवारा कुत्तों को हटाने का निर्देश दिया गया था. न्यायालय ने स्पष्ट किया कि इन कुत्तों को नसबंदी के बाद भी इन क्षेत्रों में वापस नहीं छोड़ा जा सकता है. इस निर्णय ने देश में आवारा कुत्तों के प्रबंधन को लेकर एक व्यापक बहस छेड़ दी है. जनता के एक वर्ग का मानना है कि रेबीज और कुत्तों के काटने जैसी समस्याओं के कारण यह कदम जन सुरक्षा के लिए आवश्यक है.


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