कोलकाता में अभिषेक बनर्जी के आवास को कोलकाता नगर निगम द्वारा अवैध निर्माण के संबंध में नोटिस जारी किए जाने के बाद राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है. इस नोटिस में निगम अधिनियम की धारा 400 उप-खंड एक के तहत घर में अवैध निर्माण की जांच का उल्लेख है और अभिषेक बनर्जी को 15 दिनों के भीतर जवाब देने को कहा गया है. अगर अवैध निर्माण पाया जाता है और उसे नहीं हटाया जाता है, तो निगम स्वयं कार्रवाई करेगा और उसका खर्च मालिक से वसूलेगा.