ATM Cash Rule: बैंक नहीं कर सकते इनकार… ATM से निकले कटे-फटे नोट, तो देना होगा नया


बैंक न बदले नोट, तो जुर्माना

RBI के एक सर्कुलर पर नजर डालें, तो अगर बैंक खराब नोट बदलने से जानबूझकर इनकार करता है, तो उस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लग सकता है. ये सभी बैंकों की सभी ब्रांचों पर लागू होता है. RBI के मुताबिक ATM से खराब या नकली नोट निकलने की जिम्मेदारी सिर्फ बैंक की होती है. उस एजेंसी की भी नहीं, जिसने नोट ATM में डाले होते हैं. नोट में कोई खराबी है, तो ये बैंक कर्मचारी द्वारा चेक की जानी चाहिए. अगर नोट पर सीरियल नंबर, गांधीजी का वॉटरमार्क और गवर्नर की शपथ दिख रही है, तो बैंक को नोट बदलना ही होगा. (Photo: File/ITG)


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