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छत्तीसगढ़ कैबिनेट की बैठक में अग्निवीरों को राज्य की सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत आरक्षण देने और किसानों के लिए उर्वरक उपलब्धता सुनिश्चित करने मंत्रीमंडलीय उप समिति बनाने का बड़ा फैसला लिया गया है. साथ ही कई अन्य फैसले हुए.
कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और अन्य मंत्री
रायपुर. सरकारी नौकरियों में युवाओं और किसानों के हित में राज्य सरकार ने एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लिया है. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट की बैठक में अग्निवीरों को राज्य की भर्ती परीक्षाओं में 10 प्रतिशत आरक्षण देने पर मुहर लगाई गई. इसके साथ ही प्रदेश के किसानों को पर्याप्त मात्रा में रासायनिक खाद और उर्वरक की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मंत्रियों की एक विशेष उप-समिति का गठन करने का भी निर्णय लिया गया. कैबिनेट के निर्णय के अनुसार, भारतीय सेना में अपनी सेवाएं पूरी करने के बाद लौटने वाले छत्तीसगढ़ के अग्निवीर सैनिकों को राज्य की सिविल सेवाओं में तृतीय श्रेणी में आरक्षण का लाभ प्रदान किया जाएगा.
इस फैसले के तहत पुलिस विभाग में कॉन्स्टेबल, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में वनरक्षक तथा जेल विभाग में प्रहरी के पदों पर होने वाली सीधी भर्ती में अग्निवीरों को 10 फीसदी का सीधा आरक्षण दिया जाएगा. सरकार के इस कदम से राज्य के पूर्व अग्निवीरों के पुनर्वसन और रोजगार के नए अवसर खुलेंगे. किसानों के हित में लिए गए दूसरे बड़े फैसले के तहत राज्य में खरीफ एवं रबी दोनों फसलों के दौरान उर्वरकों की समयबद्ध और सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी. खाद की आपूर्ति, वितरण और प्रबंधन से संबंधित व्यवस्थाओं में सुधार लाने तथा सुझाव व मार्गदर्शन देने के लिए एक मंत्रीमंडलीय उप-समिति गठित की जाएगी. इस उप-समिति की अध्यक्षता डिप्टी सीएम, लोक निर्माण, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, नगरीय प्रशासन एवं विकास तथा खेल व युवा कल्याण विभाग के मंत्री करेंगे. समिति में कृषि विकास एवं किसान कल्याण मंत्री, सहकारिता मंत्री और वित्त मंत्री को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है.
उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ से पहले देश के कई अन्य राज्यों में भी अग्निवीरों को पुलिस व अन्य सुरक्षा सेवाओं की सीधी भर्तियों में आरक्षण और आयु सीमा में छूट की घोषणा की जा चुकी है. उत्तर प्रदेश में यूपी पुलिस (आरक्षक, पीएसी, फायरमैन, घुड़सवार पुलिस) में 20 प्रतिशत आरक्षण और 3 वर्ष की आयु छूट दी जा रही है. इसी तरह हरियाणा में पुलिस, वनरक्षक, जेल वार्डर व होम गार्ड में 10 से 20 प्रतिशत आरक्षण और 3 से 5 वर्ष की आयु छूट का प्रावधान है. इसके अलावा मध्य प्रदेश (10% – पुलिस, सशस्त्र बल व फायर फाइटिंग), ओडिशा (10% – सभी वर्दीधारी सेवाएं), राजस्थान (10% – पुलिस कांस्टेबल, जेल प्रहरी व वनरक्षक भर्ती), अरुणाचल प्रदेश (10% – राज्य पुलिस व आपातकालीन सेवाएं) और असम में भी असम पुलिस एवं सुरक्षा बलों में 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान लागू किया जा चुका है.
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