केंद्र सरकार खेलों में डोपिंग के खिलाफ अब और सख्त रुख अपनाने जा रही है। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने गुरुवार को कहा कि राष्ट्रीय एंटी डोपिंग अधिनियम में संशोधन कर डोपिंग से जुड़े प्रतिबंधित पदार्थों की तस्करी और सप्लाई को अपराध बनाया जाएगा।
प्रस्तावित संशोधन के अनुसार, अगर कोई व्यक्ति किसी खिलाड़ी को डोपिंग के उद्देश्य से प्रतिबंधित पदार्थ देता है या उसका इस्तेमाल कराता है, तो उसे पांच साल तक की जेल, दो लाख रुपये तक का जुर्माना या दोनों सजा हो सकती है। खेल मंत्रालय ने इस संशोधन का मसौदा अपनी वेबसाइट पर सार्वजनिक सुझावों के लिए अपलोड कर दिया है। सरकार इसे संसद के अगले सत्र में पेश करने की तैयारी कर रही है।