दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश:जज को ‘मर्डरर’ कहने वाले वीडियो-पोस्ट तुरंत हटाओ, चलेगा अवमानना का मुकदमा – Delhi High Court Order Immediately Remove Video Post Calling The Judge Murderer


न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: विकास कुमार

Updated Mon, 08 Jun 2026 04:56 PM IST

30 मई को साकेत मेट्रो स्टेशन के पास एक इमारत के ढहने से छह लोगों की मौत हो गई थी। इस घटना को लेकर मनोवैज्ञानिक और सामाजिक कार्यकर्ता डॉ. कपिल कक्कड़ ने यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, एक्स (पूर्व ट्विटर) और लिंक्डइन पर कई वीडियो जारी किए। इन वीडियो में कक्कड़ ने आरोप लगाया कि एक हाईकोर्ट जज ने अवैध निर्माण रोकने वाली याचिका खारिज कर दी थी, जिसके कारण यह हादसा हुआ। 


Delhi High Court Order Immediately remove video post calling the judge murderer

दिल्ली हाईकोर्ट
– फोटो : अमर उजाला



विस्तार

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को एक सुनवाई में उन सभी वीडियो और सोशल मीडिया पोस्ट को तुरंत हटाने का निर्देश दिया है, जिनमें एक वरिष्ठ हाईकोर्ट जज को साकेत में इमारत ढहने की घटना का जिम्मेदार ठहराते हुए उन्हें मर्डरर कहा गया था। कोर्ट की अवकाश खंडपीठ ने (न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा और न्यायमूर्ति मधु जैन) ने कहा कि ऐसे आपत्तिजनक कंटेंट न केवल न्यायपालिका की गरिमा को ठेस पहुंचाते हैं, बल्कि जनता के न्याय व्यवस्था में विश्वास को भी कमजोर करते हैं। बेंच ने संकेत दिया कि वह संबंधित खातों को ब्लॉक करने के आदेश पर भी विचार कर सकती है।



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