नई दिल्ली। ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर अलग-अलग राज्य में समय-समय पर मांग उठती रहती है। कई राज्य सरकारों ने पुरानी पेंशन योजना को बहाल भी कर दिया है। अलग-अलग राज्य सरकारें अलग-अलग तरह की पेंशन योजनाएं चलाती हैं। और समय-समय पर कर्मचारियों को पुरानी पेंशन स्कीम योजना (Old Pension Scheme) में शामिल होने का मौका भी देती रहती हैं। इसी तरह अब एक राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) में शामिल होने का एक बार का विकल्प देने का आदेश जारी किया।
अब आपके मन में सवाल होगा कि आखिर किस राज्य सरकार ने कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम में शामिल होने का एक बार का विकल्प देने का आदेश दिया है? तो आइए जानते हैं।
इस सरकार ने दिया ओल्ड पेंशन स्कीम में जाने का मौका
यह आदेश आंध्र प्रदेश सरकारी ने जारी किया है। राज्य सरकार ने कॉन्ट्रिब्यूटरी पेंशन स्कीम (CPS) के तहत आने वाले उन कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) में शामिल होने का एक बार का विकल्प देने का आदेश जारी किया, जिनकी भर्ती का नोटिफिकेशन या विज्ञापन 1 सितंबर, 2004 से पहले जारी हुआ था, लेकिन जिन्होंने सरकारी नौकरी 1 सितंबर, 2004 को या उसके बाद जॉइन की थी।
सिर्फ इन कर्मचारियों को मिलेगा ओल्ड पेंशन स्कीम में जाने का विकल्प
जो कर्मचारी 1 सितंबर, 2004 को या उसके बाद नियुक्त हुए थे, लेकिन जिनकी भर्ती का नोटिफिकेशन उस तारीख से पहले जारी हुआ था और जो अभी CPS के तहत आते हैं, वे ही ओल्ड पेंशन स्कीम (Old Pension Scheme) का विकल्प चुन सकते हैं।
ऐसे कर्मचारियों को भर्ती नोटिफिकेशन, नियुक्ति और जॉइनिंग ऑर्डर का सबूत देना होगा और तीन महीने के अंदर तय फॉर्मेट में अपना विकल्प चुनना होगा। एक बार विकल्प चुनने के बाद, वह फाइनल और बदला न जा सकने वाला होगा। जो कर्मचारी विकल्प नहीं चुनेंगे, वे CPS के तहत ही बने रहेंगे।