विधि संवाददाता, जागरण, प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की सहायक शिक्षक (एलटी ग्रेड) भर्ती के लिए 11 जुलाई 2026 को होने वाली मुख्य लिखित परीक्षा में याची सचिन को अनंतिम रूप से शामिल होने की अनुमति दे दी है। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन की एकलपीठ ने यह आदेश पारित किया है।
याची ने आवेदन के दौरान कुशल/असाधारण खिलाड़ी का विकल्प चुना था। दावे के समर्थन में वर्ष 2008 में आयोजित 54वें राष्ट्रीय स्कूल खेलों में हैंडबाल प्रतियोगिता में तीसरा स्थान प्राप्त करने का प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया था। आयोग ने इस प्रमाणपत्र को यह कहते हुए स्वीकार नहीं किया कि यह पांच वर्ष से अधिक पुराना है।
याची की तरफ से भी दलील दी कि इसी प्रकार के मामले में अमित कुमार यादव बनाम राज्य सरकार एवं अन्य केस में हाई कोर्ट पहले ही समान अंतरिम राहत दे चुका है।
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अदालत ने मामले पर विचार आवश्यक बताते हुए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और अन्य प्रतिवादियों को चार सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। फिर याची दो सप्ताह के भीतर प्रत्युत्तर हलफनामा दाखिल कर सकेगा। कोर्ट ने कहा है कि अंतिम परिणाम याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगा।