Atal Bima Yojana: सैलरी बंद होने की नो टेंशन! नौकरी छूटने पर यह सरकारी योजना देगी 90 दिनों तक आधा वेतन, जानें कैसे


Unemployment Benefits India: नौकरी छूटने के बाद अक्सर लोगों को सबसे बड़ी परेशानी सैलरी बंद होने की होती है. ऐसे समय में ईएसआईसी (ESIC) की अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना बेरोजगार हुए कर्मचारियों के लिए राहत का काम करती है. इस योजना के तहत पात्र कर्मचारियों को नौकरी छूटने के बाद कुछ समय के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है.

इसमें कर्मचारी को 90 दिनों तक उनके औसत वेतन का 50% तक पैसा दिया जाता है. यह राशि सीधे बैंक खाते में जमा की जाती है और इसके लिए ESIC पोर्टल पर जा कर आवेदन करना होता है. हालांकि, इस योजना का फायदा उठाने के लिए कुछ जरूरी शर्तें पूरी करनी होती है. आइए जानते हैं अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के बारे में विस्तार से….

क्या है अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना?

अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना ईएसआई अधिनियम, 1948 की धारा 2(9) के तहत शुरू की गई एक सहायता योजना है. इस योजना का मकसद उन कर्मचारियों को आर्थिक सहारा देना है, जिनकी नौकरी किसी कारण से छूट जाती है.

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इस योजना के तहत उन्हें जीवन में एक बार अधिकतम 90 दिनों तक राहत राशि दी जाती है. यह लाभ उन कर्मचारियों को मिलता है जो 21,000 रुपये से कम वेतन पाते हैं और ESIC से जुड़े हुए हैं. यह सहायता आमतौर पर बेरोजगारी के समय परिवार के खर्चों को संभालने में काफी मदद करती है.

योजना का लाभ लेने के लिए जरूरी शर्तें

अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना का लाभ लेने के लिए कर्मचारी का ईएसआईसी में पंजीकृत होना जरूरी है. इसके अलावा कुछ अन्य नियम यह भी हैं-

  • कर्मचारी कम से कम 2 साल से ESIC से जुड़ा होना चाहिए.
  • बेरोजगारी से पहले की 4 अंशदान अवधियों में से कम से कम 78 दिनों का योगदान जमा होना चाहिए.
  • नौकरी जाने के 30 दिन बाद ही सहायता के लिए दावा किया जा सकता है.
  • नौकरी से निकाले जाने, आपराधिक मामला या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (VRS) लेने के स्थिति में इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा.

ऐसे करें योजना के लिए आवेदन

योजना का लाभ लेने के लिए कर्मचारी को सबसे पहले ESIC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा. वहां अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना का ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा. फॉर्म भरने के बाद उसका प्रिंटआउट निकालकर आधार कार्ड और बैंक खाते की जानकारी के साथ नजदीकी ESIC शाखा में जमा करना होगा. पूरी प्रोसेस होने के बाद पात्र कर्मचारी को सहायता राशि बैंक खाते में भेज दी जाती है.

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