Central Government Employees: सरकारी कर्मचारी कितने साल तक चुने हुए पद पर रह सकते हैं? सरकार ने संसद में दिया यह जवाब


Central Govt Employees News: अगर आप केंद्रीय सरकारी कर्मचारी (Central Government Employee) हैं या आपके परिवार में कोई सरकारी नौकरी करता है, तो यह खबर आपके लिए महत्वपूर्ण है। केंद्र सरकार ने लोकसभा में स्पष्ट किया है कि केंद्रीय सरकारी कर्मचारी किसी भी संस्था, संगठन या निकाय (Body) में चुने हुए पद पर रह सकते हैं, लेकिन इसकी एक तय सीमा होगी। साथ ही चुनाव लड़ने से पहले संबंधित विभाग से मंजूरी लेना भी जरूरी होगा।

क्या कहा सरकार ने?

लोकसभा में दिए गए एक लिखित जवाब में सरकार ने बताया कि सरकार ने कहा कि केंद्रीय सरकारी कर्मचारी किसी भी रजिस्टर्ड संस्था (Incorporated Body) या गैर-रजिस्टर्ड संस्था (Unincorporated Body) में चुने हुए पद पर अधिकतम 2 कार्यकाल (Terms) या 5 वर्ष, जो भी पहले पूरा हो, तक रह सकते हैं।

उदाहरण के लिए, यदि किसी संस्था में एक कार्यकाल तीन साल का है, तो कर्मचारी दो कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएगा क्योंकि पांच साल की सीमा पहले पूरी हो जाएगी। वहीं अगर एक कार्यकाल दो साल का है, तो अधिकतम दो कार्यकाल यानी चार साल तक पद पर रह सकता है।

चुनाव लड़ने से पहले क्या करना होगा?

सरकार ने साफ किया है कि कोई भी केंद्रीय सरकारी कर्मचारी किसी संस्था के चुनाव में उम्मीदवार बनने से पहले सक्षम प्राधिकारी (Competent Authority) से पूर्व अनुमति (Prior Permission) लेना अनिवार्य होगा। बिना अनुमति चुनाव लड़ना सीसीएस (आचरण) नियम, 1964 [Central Civil Services (Conduct) Rules, 1964] का उल्लंघन माना जा सकता है।

किन संस्थाओं पर लागू होंगे ये नियम?

सरकार के अनुसार, ये नियम किसी भी ऐसे निकाय, संस्था, एसोसिएशन, सोसाइटी, क्लब, सहकारी संस्था या अन्य संगठन पर लागू हो सकते हैं, चाहे वह कानूनी रूप से पंजीकृत (Incorporated) हो या नहीं। यानी यदि कोई केंद्रीय कर्मचारी किसी संस्था के अध्यक्ष, सचिव, निदेशक या किसी अन्य चुने हुए पद के लिए चुनाव लड़ना चाहता है, तो उसे पहले विभागीय मंजूरी लेनी होगी।

CCS (Conduct) Rules, 1964 क्या हैं?

सीसीएस (आचरण) नियम, 1964 केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के आचरण और सेवा से जुड़े नियम तय करते हैं। इनका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सरकारी कर्मचारी अपने पद का दुरुपयोग न करें और किसी बाहरी गतिविधि में शामिल होने से पहले निर्धारित नियमों का पालन करें। इन्हीं नियमों के तहत चुनाव लड़ने, किसी संस्था में पद संभालने और अन्य बाहरी गतिविधियों के लिए आवश्यक शर्तें निर्धारित की गई हैं।

कर्मचारियों के लिए क्या मायने हैं?

सरकार के इस स्पष्टीकरण से यह साफ हो गया है कि केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों पर किसी संस्था के चुनाव लड़ने की पूरी तरह रोक नहीं है। हालांकि, इसके लिए दो अहम शर्तें लागू रहेंगी।

  • चुनाव लड़ने से पहले विभाग की पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा।
  • चुने हुए पद पर अधिकतम 2 कार्यकाल या 5 वर्ष, जो भी पहले पूरा हो, तक ही रहा जा सकेगा।

यानी यदि कोई केंद्रीय सरकारी कर्मचारी किसी संगठन या संस्था में जिम्मेदारी निभाना चाहता है, तो उसे CCS (Conduct) Rules, 1964 के तहत तय नियमों का पालन करना होगा।



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