EPFO Rules Update: अब सिर्फ 3 दिन में मिलेगा PF का पैसा, देरी पर अफसरों को देना होगा 12% ब्याज | EPFO Rules Update introduces 3-days PF claim settlement What it means for employee


EPFO Rules Update: अब सिर्फ 3 दिन में मिलेगा PF का पैसा, देरी पर अफसरों को देना होगा 12% ब्याज

EPFO Rules Update: एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गनाइजेशन (EPFO) ने एक नया सिस्टम शुरू किया है, जिसका मकसद प्रोविडेंट फंड (PF) से पैसे निकालने के योग्य दावों (क्लेम) को तीन दिनों के अंदर निपटाना है। यह हाल के वर्षों में क्लेम सेटलमेंट प्रोसेस में किए गए सबसे बड़े बदलावों में से एक है।

EPFO Rules Update

इस कदम से PF सेविंग्स निकालने में लगने वाले समय में काफी कमी आने की उम्मीद है, साथ ही सब्सक्राइबर्स के लिए पैसे निकालने की प्रक्रिया आसान और ज्यादा पारदर्शी हो जाएगी। नई समय-सीमा के साथ-साथ, EPFO ​​ने पैसे निकालने की प्रक्रियाओं को भी आसान बनाया है और मैनुअल दखल को कम करने के लिए ऑटोमेशन का दायरा बढ़ा रहा है।

3 दिन में PF क्लेम सेटलमेंट की सुविधा

अब PF निकासी के दावों का निपटारा तीन दिनों के भीतर करना जरूरी होगा। अगर अधिकारी 20 दिनों से ज्यादा देरी करते हैं, तो उन पर 12% का पेनल्टी ब्याज लगाया जाएगा। साथ ही, निकासी के नियमों और कागजी कार्रवाई को आसान बनाकर पूरी प्रक्रिया को डिजिटल कर दिया गया है।

सब्सक्राइबर्स के लिए अहम बदलावों में से एक यह है कि नौकरी छूटने पर कर्मचारी बेरोजगार होने के तुरंत बाद अपने PF बैलेंस का 75% तक निकाल सकेंगे। नए सिस्टम में एडवांस निकासी की कैटेगरीज को 13 से घटाकर तीन-बीमारी, शिक्षा और शादी-कर दिया गया है। इसके अलावा, कई तरह की निकासी के लिए जरूरी कम से कम सर्विस की अवधि को मौजूदा सात साल से घटाकर 12 महीने कर दिया गया है।

पैसे निकालने के नियम

पैसे निकालने के लिए कुछ खास नियम हैं, जिनमें घर से जुड़ी जरूरतें भी शामिल हैं। इसके तहत कर्मचारी जमा राशि (कॉर्पस) का इस्तेमाल घर या प्लॉट खरीदने, घर बनाने, होम लोन चुकाने और घर की मरम्मत या सुधार करवाने के लिए कर सकते हैं। अब पैसे निकालने की सुविधा में कर्मचारी और नियोक्ता (employer) दोनों के योगदान के साथ-साथ उस पर जमा हुआ ब्याज भी शामिल होगा। अनिवार्य कर्मचारी योगदान के लिए मूल वेतन (basic wages) का 12% होने की सीमा में कोई बदलाव नहीं किया गया है।



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