न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की अदालत ने एक महिला स्वास्थ्य कर्मचारी के तबादले को रद्द करते हुए विभाग को उसे उसके वर्तमान स्थान पर ही सामान्य कार्यकाल पूरा करने देने का आदेश दिया है। अदालत ने याचिकाकर्ता अंजना कुमारी के पक्ष में फैसला सुनाते हुए स्वास्थ्य विभाग को आदेश दिया गया है कि वह प्रतिवादी राकेश कुमार को सीधे ढलियारा में समायोजित कर सकते हैं।

हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय।
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