ITR रिफंड: वीकेंड पर खाते में क्रेडिट हुए पैसे, तुरंत चेक करें अपना स्टेटस
आज शनिवार, 22 अगस्त को कई टैक्सपेयर्स के बैंक अकाउंट में ITR रिफंड के पैसे क्रेडिट होने की खबरें आ रही हैं। वीकेंड होने के बाद भी खाते में पैसे आ रहे हैं, क्योंकि नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस (NACH) और इमीडिएट पेमेंट सर्विस (IMPS) 24×7 चालू रहते हैं। अगर आपका रिफंड अभी तक नहीं आया है, तो तुरंत अपना स्टेटस चेक कर लें। अभी स्टेटस देखने से फायदा यह होगा कि आप सोमवार, 24 अगस्त को रिफंड की अगली क्रेडिट साइकिल शुरू होने से पहले जरूरी कदम उठा सकेंगे।
रिफंड आया है या नहीं, यह जानने के लिए इनकम टैक्स पोर्टल और अपनी पासबुक में 3 खास चीजें जरूर चेक करें। पहली— सेक्शन 143(1) के तहत मिला इंटिमेशन नोटिस, जो रिफंड प्रोसेस होने की पुष्टि करता है। दूसरी— ई-फाइलिंग पोर्टल के रिफंड ट्रैकर में ‘Issued’ या ‘Initiated’ लिखा होना चाहिए। तीसरी— आपकी पासबुक या बैंक स्टेटमेंट में क्रेडिट के लिए UTR या रेफरेंस नंबर दिख सकता है। इन तीनों संकेतों से साफ हो जाएगा कि शनिवार को आपका सेटलमेंट पूरा हुआ है या नहीं।

ITR रिफंड का स्टेटस कैसे चेक करें: 143(1) नोटिस, पोर्टल ट्रैकर और UTR नंबर
ई-फाइलिंग पोर्टल पर स्टेटस चेक करने के लिए सबसे पहले ‘e-File’ में जाएं, फिर ‘Income Tax Returns’ और उसके बाद ‘View Filed Returns’ पर क्लिक करें। यहां से सेक्शन 143(1) का इंटिमेशन ऑर्डर डाउनलोड करके चेक करें कि एडजस्टमेंट के बाद आपका कितना रिफंड बनता है। इसके बाद इसी पेज पर रिफंड स्टेटस ट्रैकर खोलें। साथ ही, अपनी बैंक पासबुक या ऑनलाइन स्टेटमेंट में UTR या रेफरेंस नंबर चेक करें। कई बार बैंक में नरेशन अपडेट होने से पहले ही UTR नंबर दिखने लगता है।
वीकेंड पर NACH/IMPS क्रेडिट की टाइमलाइन: 24 अगस्त (सोमवार) को आ सकती है अगली किस्त
चूंकि NACH और IMPS 24 घंटे और सातों दिन काम करते हैं, इसलिए शनिवार को रिफंड आना पूरी तरह नॉर्मल है। पोर्टल पर रिफंड ‘Initiated’ दिखने के बाद पैसा आमतौर पर T+1 से T+5 कैलेंडर दिनों के भीतर अकाउंट में आ जाता है। अगर आज शनिवार को पैसा खाते में नहीं आता है, तो सोमवार 24 अगस्त को रिफंड का अगला बैच क्रेडिट हो सकता है। कई बार बैंक के इंटरनल प्रोसेस की वजह से पैसा कतार में रहता है और क्लियरिंग साइकिल के बाद अकाउंट में दिखने लगता है।
ITR रिफंड अटक गया है तो तुरंत करें ये 3 काम: प्री-वैलिडेशन, री-इश्यू और शिकायत दर्ज
सबसे पहले यह पक्का कर लें कि आपका बैंक अकाउंट प्री-वैलिडेटेड (Pre-validated) है और पोर्टल पर प्राइमरी अकाउंट के रूप में सेट है। इसके लिए प्रोफाइल में जाकर ‘Bank Accounts’ सेक्शन खोलें और OTP या नेट बैंकिंग के जरिए वैलिडेशन पूरा करें। अगर रिफंड फेल हो गया है, तो ‘Services’ टैब में जाकर रिफंड री-इश्यू (Refund Re-issue) की रिक्वेस्ट डालें। अगर T+5 दिन बीतने के बाद भी रिफंड नहीं मिलता, तो स्टेटस और पासबुक की कॉपी के साथ पोर्टल पर ग्रीवांस (Grievance) दर्ज कराएं, ताकि मामले का जल्द निपटारा हो सके।
इस हफ्ते प्रोसेस किए गए ज्यादातर रिफंड T+5 की अधिकतम समय सीमा के भीतर बैंक अकाउंट में पहुंच जाने चाहिए। आज शनिवार, 22 अगस्त और फिर सोमवार, 24 अगस्त को पोर्टल पर ट्रैकर चेक करते रहें। सोशल मीडिया या सार्वजनिक मंचों पर मदद मांगते समय कभी भी अपनी बैंक या पर्सनल डिटेल्स शेयर न करें। अपडेट के लिए सिर्फ आधिकारिक इनकम टैक्स पोर्टल का ही इस्तेमाल करें और भविष्य के फॉलो-अप के लिए एक्नॉलेजमेंट की कॉपी संभालकर रखें।