Jaipur News: राजस्थान हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, चतुर्थ श्रेणी भर्ती पर रोक, कृषि पर्यवेक्षक भर्ती भी अटकी


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RSSB and Class IV Recruitment 2024: राजस्थान हाईकोर्ट ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती-2024 और कृषि पर्यवेक्षक भर्ती-2025 से जुड़े दो अहम मामलों में अंतरिम आदेश जारी किए हैं. चतुर्थ श्रेणी भर्ती में जीरो अंक पर चयन के मामले में एकलपीठ द्वारा मेरिट सूची रद्द कर दोबारा चयन सूची जारी करने के आदेश पर खंडपीठ ने फिलहाल रोक लगा दी है. वहीं कृषि पर्यवेक्षक भर्ती-2025 में तीन विवादित प्रश्नों को लेकर हाईकोर्ट ने अंतिम चयन सूची जारी करने और नियुक्ति प्रक्रिया पर अंतरिम रोक लगा दी है. दोनों मामलों में संबंधित पक्षों से जवाब तलब किया गया है.

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राजस्थान हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, इन दो सरकारी भर्तियों पर लगा ब्रेकZoom

राजस्थान हाईकोर्ट ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती-2024 और कृषि पर्यवेक्षक भर्ती-2025 से जुड़े दो अहम मामलों में अंतरिम आदेश जारी किए हैं.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने दो अलग-अलग भर्ती मामलों में महत्वपूर्ण अंतरिम आदेश जारी किए हैं. पहला मामला चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती-2024 से जुड़ा है, जबकि दूसरा कृषि पर्यवेक्षक भर्ती-2025 का है. दोनों मामलों में अदालत ने फिलहाल भर्ती प्रक्रिया के कुछ हिस्सों पर रोक लगाते हुए संबंधित पक्षों से जवाब मांगा है. पहले मामले में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती-2024 में शून्य अंक पाने वाले अभ्यर्थियों के चयन को लेकर विवाद सामने आया था.

इस मामले में पहले हाईकोर्ट की एकलपीठ ने विभिन्न आरक्षित श्रेणियों की मेरिट सूची रद्द करने और न्यूनतम अंक तय कर नई चयन सूची जारी करने के निर्देश दिए थे. इस फैसले के खिलाफ राज्य सरकार ने हाईकोर्ट की खंडपीठ में विशेष अपील दायर की. इस पर सुनवाई करते हुए जस्टिस इंद्रजीत सिंह और जस्टिस संदीप तनेजा की खंडपीठ ने एकलपीठ के आदेश के क्रियान्वयन पर अंतरिम रोक लगा दी. यानी फिलहाल एकलपीठ के निर्देश लागू नहीं होंगे. अदालत ने मामले में प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर छह सप्ताह के भीतर जवाब देने को कहा है. राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद ने पक्ष रखा.

कृषि विभाग को नोटिस जारी कर मांगा जवाब

दूसरा मामला कृषि पर्यवेक्षक भर्ती-2025 से जुड़ा है. इस भर्ती परीक्षा में तीन विवादित प्रश्नों और उनके उत्तरों को लेकर अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. याचिकाकर्ताओं का कहना है कि इन प्रश्नों के उत्तरों में त्रुटियां हैं, जिससे मेरिट और चयन प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है. इस मामले की सुनवाई जस्टिस गणेशराम मीणा की एकलपीठ ने की. अदालत ने फिलहाल अंतिम चयन सूची जारी करने और नियुक्ति प्रक्रिया पर अंतरिम रोक लगा दी है. साथ ही राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड और प्रमुख शासन सचिव, कृषि विभाग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. यह याचिकाएं सतीश कुमार मीणा और अन्य अभ्यर्थियों की ओर से दायर की गई हैं. उनकी ओर से अधिवक्ता हरेंद्र नील ने अदालत में पैरवी की.

फैसले का हजारों अभ्यर्थियों पर पड़ सकता है असर

हाईकोर्ट के इन दोनों अंतरिम आदेशों का असर हजारों अभ्यर्थियों पर पड़ सकता है. अब दोनों मामलों में अगली सुनवाई के दौरान संबंधित पक्षों के जवाब और अदालत के अगले निर्देशों के आधार पर भर्ती प्रक्रियाओं की आगे की स्थिति तय होगी. फिलहाल चतुर्थ श्रेणी भर्ती में एकलपीठ के आदेश पर रोक लगी हुई है, जबकि कृषि पर्यवेक्षक भर्ती में अंतिम चयन सूची जारी करने और नियुक्तियां करने पर रोक बरकरार रहेगी.

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deep ranjan

दीप रंजन सिंह 2016 से मीडिया में जुड़े हुए हैं. हिंदुस्तान, दैनिक भास्कर, ईटीवी भारत और डेलीहंट में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. 2022 से News18 हिंदी में अपनी सेवाएं दे रहे हैं. एजुकेशन, कृषि, राजनीति, खेल, लाइफस्ट…

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