मद्रास हाई कोर्ट ने शुक्रवार को तमिलनाडु वेट्री कझगम (TVK) के नेतृत्व वाली राज्य सरकार को पिछले साल सितंबर में करूर भगदड़ त्रासदी में जान गंवाने वाले पीड़ितों के परिवारों को सरकारी नौकरी देने की अनुमति दे दी। हालांकि, कोर्ट ने साफ किया कि ये नियुक्तियां फिलहाल अस्थायी होंगी और न्यायिक समीक्षा के अधीन रहेंगी। मदुरै बेंच के जस्टिस सीवी कार्तिकेयन और जस्टिस आर शक्तिवेल की बेंच ने कहा कि सरकार के नीतिगत फैसले में दखल देना अदालत के लिए अत्यधिक संकीर्ण दृष्टिकोण होगा। इसी के साथ कोर्ट ने राज्य सरकार को शुक्रवार दोपहर तीन बजे होने वाले उस सार्वजनिक कार्यक्रम को आयोजित करने की अनुमति दे दी, जिसमें मृतकों के परिजनों को नियुक्ति पत्र सौंपे जाने हैं।