बिहार के संविदा कर्मचारियों को झटका, पक्की नौकरी के हक पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला
विधि संवाददाता, पटना। पटना हाईकोर्ट ने फैसले से स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक पदों पर नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के अनुरूप पारदर्शी एवं प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया से ही की जा सकती है। यदि किसी व्यक्ति की नियुक्ति बिना विधिसम्मत चयन प्रक्रिया के दैनिक वेतनभोगी अथवा संविदा आधार पर हुई है, तो केवल लंबे समय … Read more