Supreme Court Verdict: सुप्रीम कोर्ट का आवारा कुत्तों पर बड़ा फैसला, सार्वजनिक स्थानों से हटाने का आदेश बरकरार


सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक स्थानों से आवारा कुत्तों को हटाने के अपने पहले के आदेश को नहीं बदलने का फैसला किया है. अदालत ने एनिमल वेलफेयर बोर्ड की समीक्षा अपील को खारिज करते हुए इसे जन स्वास्थ्य और सुरक्षा से जुड़ा एक महत्वपूर्ण मामला बताया है. कोर्ट ने कहा कि आवारा कुत्तों के हमलों की समस्या चिंताजनक है. न्यायमूर्ति तीन जजों की बेंच ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि आवश्यक हो, तो रेबीज से संक्रमित, बीमार, पागल और खतरनाक कुत्तों को मृत्यु दी जा सकती है.


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