‘आमिर खान लव जिहाद का ब्रांड एम्बेसडर’, बयान पर नहीं झुके मंत्री नितेश राणे, खोला मोर्चा – aamir khan third marriage love jihad maharashtra leader nitesh rane clarifies controversial statement tmova


बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान की तीसरी शादी को लेकर दिया गया बयान महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नितेश राणे के लिए बड़ा विवाद बन गया. अब इस पूरे मामले पर राणे ने अपनी चुप्पी तोड़ी है और साफ कहा है कि वो अपने बयान पर कायम हैं.

अपने बयान पर कायम मंत्री

मुंबई में एक इवेंट के दौरान राणे से जब उनके ‘आमिर खान लव- जिहाद का ब्रांड एम्बेसडर’ वाले बयान पर सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा कि एक हिंदू कार्यकर्ता होने के नाते वो ऐसे कई परिवारों और लड़कियों से मिले हैं, जो कथित तौर पर ‘लव जिहाद’ का शिकार हुई हैं.

राणे के मुताबिक, इन परिवारों का कहना था कि उनकी बेटियों को फंसाने वाले लोग अक्सर आमिर खान जैसे बड़े सितारों का उदाहरण देते हैं. वो लड़कियों से कहते हैं कि- देखो, ये लोग कैसे अपनी जिंदगी जी रहे हैं, तुम भी इसी रास्ते पर चलो.

फ्री प्रेस जर्नल से मंत्री ने कहा कि इन्हीं अनुभवों के आधार पर उन्होंने आमिर खान को ‘लव जिहाद का ब्रांड एम्बेसडर’ कहा था. उनका मानना है कि जब कोई शख्स करोड़ों लोगों का पसंदीदा सितारा बन जाता है, तो उसे अपनी निजी जिंदगी और सार्वजनिक छवि दोनों में जिम्मेदारी दिखानी चाहिए.

राणे ने आगे कहा कि लोगों को यह समझना चाहिए कि पर्दे पर दिखाई देने वाला किरदार और असल जिंदगी का इंसान अलग हो सकता है. इसलिए किसी भी सेलिब्रिटी को आंख बंद करके फॉलो करने से पहले सोच-समझकर फैसला लेना चाहिए.

आमिर खान ने की तीसरी शादी

आमिर खान ने अपने 60वें जन्मदिन पर गौरी स्प्रैट को अपनी गर्लफ्रेंड के रूप में मीडिया से मिलवाया था. उस समय उन्होंने कहा था कि शादी को लेकर वह पूरी तरह तय नहीं हैं. लेकिन 5 जुलाई 2026 को आमिर ने मुंबई के बांद्रा स्थित अपने घर पर गौरी स्प्रैट से शादी कर ली. यह उनकी तीसरी शादी है. इससे पहले वह रीना दत्ता और किरण राव से शादी कर चुके हैं.

तीसरी शादी के बाद फतवा भी हुआ जारी

आमिर खान की तीसरी शादी के बाद उत्तर प्रदेश के मुस्लिम पर्सनल दारुल इफ्ता के शाही चीफ मुफ्ती मौलाना चौधरी इब्राहिम हुसैन ने उनके खिलाफ फतवा जारी किया. मुफ्ती का कहना है कि इस्लाम के अनुसार कोई मुस्लिम पुरुष किसी गैर-मुस्लिम महिला से तब तक निकाह नहीं कर सकता, जब तक वह इस्लाम स्वीकार न कर ले.

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