पटना हाई कोर्ट- सलवार उतारने का प्रयास रेप की कोशिश नहीं, टिप्पणी पर सुप्रीम कोर्ट हुआ नाराज़


पटना हाई कोर्ट के फ़ैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने अफ़सोस जताया (फ़ाइल फ़ोटो)

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इमेज कैप्शन, पटना हाई कोर्ट के फ़ैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने अफ़सोस जताया (फ़ाइल फ़ोटो)

सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट के एक आदेश पर नाराज़गी जताते हुए यौन अपराधों के प्रति जजों को संवेदनशील बनाए जाने पर ज़ोर दिया है.

9 जुलाई को पटना हाई कोर्ट ने एक मामले में टिप्पणी की कि छाती दबाने और सलवार उतारने का प्रयास बलात्कार की कोशिश के दायरे में नहीं आते.

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस वी मोहना और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच के सामने पटना हाई कोर्ट के फ़ैसले का ज़िक्र हुआ.

सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे ही एक मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक फ़ैसले का स्वत: संज्ञान लिया था.



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