बैंक धोखाधड़ी में क्रेडिट मैनेजर की जमानत खारिज, National Hindi News


धोखाधड़ी कर जाली दस्तावेजों के सहारे ऋण खाते खोलकर बैंक को करोड़ों रुपयों का चूना लगाने वाले भदोही स्थित बैंक ऑफ इंडिया के क्रेडिट मैनेजर तौसीफ अख्तर की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई। यह आदेश सीबीआई के विशेष न्यायाधीश वायुनंदन मिश्रा ने दिया। जमानत अर्जी के विरोध में अभियोजन की ओर से बताया गया कि बैंक ऑफ़ इंडिया वाराणसी के उप क्षेत्रीय प्रबंधक मनोज कुमार ने 6 मई को सीबीआई से शिकायत की थी। आरोपी तौसीफ अख्तर ने भदोही में तैनात रहने दौरान अन्य लोगों से मिलीभगत की। उधारकर्ताओं, एफडीआर धारकों की जानकारी और सहमति के बिना जाली दस्तावेजों से टीडीआर, तृतीय पक्ष टीडीआर और मुद्रा ऋणों के विरुद्ध कर ऋण खाते खोले।

ऋण राशि को अपने लाभ के लिए अन्य खातों में स्थानातरित करके बैंक को नौ करोड़ बीस लाख रुपए की आर्थिक क्षति पहुचाई। अदालत को यह भी बताया गया कि आरोपी मैनेजर ने अपने लाभ के लिए अपने पद का दुरुपयोग करते हुए। बैंक ऑफ़ इंडिया की भदोही शाखा में गैरकानूनी तरीके से 19 मुद्रा ऋण खाते खोले थे। उस ऋण राशि से क्रिप्टो करेंसी खरीदे।



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