योगी सरकार ने सरकारी भर्ती का नियम बदला, अब एक जुलाई से नहीं गिना जाएगा सिलेक्शन ईयर 


राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रदेश सरकार ने भर्ती के लिए चयन वर्ष में बदलाव कर दिया है। सोमवार को ही कैबिनेट की बैठक में इस बदलाव को स्वीकृति प्रदान की गई थी। मंगलवार को नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग ने नई नियमावली जारी कर दी।

अब प्रदेश में चयन वर्ष एक जनवरी से 31 दिसंबर तक माना जाएगा। अभी तक चयन वर्ष एक जुलाई से 30 जून तक निर्धारित था। नया चयन वर्ष अगले वर्ष एक जनवरी 2027 से प्रभावी माना जाएगा।

प्रमुख सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक एम. देवराज ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश लोक सेवा (भर्ती का वर्ष परिभाषा का प्रतिस्थापना) नियमावली-2026 जारी कर दी। पुरानी नियमावली एक जुलाई 2026 से 31 दिसंबर 2026 तक सीमित रहेगी।

इस नियमावली के लागू होने से पूर्व यदि किसी पद के लिए चयन हो चुका है या चयन प्रक्रिया चल रही है, तो भर्ती इस नियमावली से प्रभावित नहीं होगी। नियमावली लागू होने से पूर्व यदि किसी पद के चयन के लिए विज्ञापन निकाला जा चुका है तो भर्ती विज्ञापन के अनुसार ही की जाएगी।



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