पाकिस्तानी लड़की की जबरन शादी और हत्या के मामले में कोर्ट के फ़ैसले पर इटली की पीएम मेलोनी बोलीं


इटली

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इमेज कैप्शन, इटली में रहने वाली पाकिस्तानी मूल की 18 वर्षीय समन अब्बास की 2021 में उनके परिवार ने हत्या कर दी थी

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इटली के सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को पाँच साल पहले अरेंज्ड मैरिज से इनकार करने पर पाकिस्तानी मूल की एक लड़की की हत्या के मामले में अंतिम फ़ैसला सुनाया.

अदालत ने लड़की के पाँच रिश्तेदारों को हत्या के मामले में दोषी ठहराया है.

इटली में रहने वाली पाकिस्तानी मूल की 18 वर्षीय समन अब्बास की 2021 में इटली के नोवेलारा में उनके परिवार ने हत्या कर दी थी. समन ने पाकिस्तान में तय की गई शादी से इनकार कर दिया था.

इटली की सर्वोच्च अपीलीय अदालत, सुप्रीम कोर्ट ऑफ़ कैसेशन ने अब्बास के माता-पिता नाज़िया शाहीन और शब्बर अब्बास, उसके चचेरे भाइयों इजाज़ इकराम और नोमानुल हक़ को हत्या के मामले में दोषी ठहराते हुए उम्रक़ैद की सज़ा बरकरार रखी. अदालत ने उसके चाचा दानिश हसनैन की 22 साल की जेल की सज़ा भी कायम रखी.

समन अब्बास ने 2020 में पाकिस्तान में अपने एक चचेरे भाई से शादी कराने की परिवार की योजना का विरोध किया था.



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