Bakrid Controversy in Bengal: गाय की कुर्बानी बकरीद का हिस्सा नहीं- HC


पश्चिम बंगाल में बकरीद पर पशु वध को लेकर उठे विवाद में कलकत्ता कोलकाता हाई कोर्ट ने राज्य सरकार के नियमों को बरकरार रखा है. कोर्ट ने पशु वध पर रोक को चुनौती देने वाली सभी 11 याचिकाएं खारिज कर दीं. इस फैसले के तहत, पश्चिम बंगाल में धार्मिक आधार पर पशु वध पर रोक जारी रहेगी. कलकत्ता उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि गाय की कुर्बानी बकरीद का हिस्सा नहीं है और न ही ये इस्लाम में कोई धार्मिक अनिवार्यता है. सुप्रीम कोर्ट पहले ही इस पर स्पष्टीकरण दे चुका है. राज्य सरकार ने 13 मई को एक नोटिस जारी किया था जिसमें पशु कुर्बानी के लिए नियम तय किए गए थे, इन नियमों का पालन अब अनिवार्य होगा.


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