Himachal:उच्च योग्यता होना सरकारी नौकरी पाने का अधिकार नहीं, हाईकोर्ट ने फैसले में किया स्पष्ट – Himachal: High Court Ruling: Possessing Higher Qualifications Does Not Confer A Right To A Govt Job.


भारती मेहता, संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला।
Published by: Krishan Singh

Updated Tue, 14 Jul 2026 05:40 AM IST

प्रदेश हाईकोर्ट ने एक फैसले में स्पष्ट किया है कि यदि कोई उम्मीदवार किसी पद के लिए विज्ञापित अनिवार्य योग्यता पूरी नहीं करता है तो उसके पास उच्च योग्यता होने के आधार पर भी उस पद पर नियुक्ति पाने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है।

Himachal: High Court ruling: Possessing higher qualifications does not confer a right to a govt job.

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट।
– फोटो : अमर उजाला



विस्तार

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने एक फैसले में स्पष्ट किया है कि यदि कोई उम्मीदवार किसी पद के लिए विज्ञापित अनिवार्य योग्यता पूरी नहीं करता है तो उसके पास उच्च योग्यता होने के आधार पर भी उस पद पर नियुक्ति पाने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि भर्ती नियमों और विज्ञापन में मांगी गई योग्यता को बदला नहीं जा सकता। हाईकोर्ट ने पाया कि चूंकि याचिकाकर्ता विज्ञापन और भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के अनुसार अनिवार्य योग्यता पूरी नहीं करता थाष इसलिए चयन आयोग की ओर से उसकी उम्मीदवारी को रद्द करने का फैसला पूरी तरह से सही था। इसी के साथ अदालत ने इस याचिका को बिना किसी राहत के खारिज कर दिया।




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