भारती मेहता, संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला।
Published by: Krishan Singh
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Updated Tue, 14 Jul 2026 05:40 AM IST
प्रदेश हाईकोर्ट ने एक फैसले में स्पष्ट किया है कि यदि कोई उम्मीदवार किसी पद के लिए विज्ञापित अनिवार्य योग्यता पूरी नहीं करता है तो उसके पास उच्च योग्यता होने के आधार पर भी उस पद पर नियुक्ति पाने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है।

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट।
– फोटो : अमर उजाला