ITR भरने वालों के लिए बड़ी खबर! आयकर विभाग ने जारी की ITR-5 एक्सेल यूटिलिटी, जानिए कौन कर सकता फाइलिंग
ITR Filing Last Date: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने असेसमेंट ईयर (AY) 2026-27 के लिए ITR-5 का एक्सेल यूटिलिटी जारी कर दिया है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा कि असेसमेंट ईयर (AY) 2026-27 के लिए टैक्सपेयर्स ई-फाइलिंग पोर्टल के जरिए अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकेंगे। एक्स पर एक पोस्ट में विभाग ने कहा, “टैक्सपेयर्स ध्यान दें! असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए ITR-5 की एक्सेल यूटिलिटी अब इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर मौजूद है।” इस यूटिलिटी को इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल के ‘डाउनलोड्स’ सेक्शन से डाउनलोड किया जा सकता है।

ITR-5 किसे फाइल करना चाहिए?
- फर्म और LLP
- लोगों का समूह (AOPs)
- व्यक्तियों का निकाय (BOIs)
- आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन्स (AJPs)
- मृत या दिवालिया व्यक्तियों की एस्टेट (संपत्ति)
- बिजनेस ट्रस्ट और इन्वेस्टमेंट फंड
- अन्य योग्य एंटिटीज जिन्हें ITR-7 फाइल करने की जरूरत नहीं है
हालांकि, व्यक्ति, हिंदू अविभाजित परिवार (HUF), ITR-6 भरने वाली कंपनियां और ITR-7 के तहत छूट का दावा करने वाली संस्थाएं इस फॉर्म का यूज नहीं कर सकती हैं। Excel यूटिलिटी के आने के बाद, योग्य टैक्सपेयर अब फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, अपनी जानकारी ऑफलाइन भर सकते हैं, रिटर्न को वैलिडेट कर सकते हैं, JSON फाइल बना सकते हैं और फाइलिंग की प्रक्रिया पूरी करने के लिए इसे इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर अपलोड कर सकते हैं।
ITR 2026 फाइल करने की आखिरी तारीख क्या है?
आपको बता दें कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने असेसमेंट ईयर 2026-27 (फाइनेंशियल ईयर 2025-26) के लिए ITR-1, ITR-2, ITR-3, ITR-4 और ITR-5 फॉर्म मौजूद करा दिए हैं, लेकिन इस साल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की तय तारीखें इस प्रकार हैं- व्यक्तिगत टैक्सपेयर के लिए 31 जुलाई, बिना ऑडिट वाले बिजनेस मामलों के लिए 31 अगस्त, और ऑडिट की जरूरत वाले बिजनेस मामलों के लिए 31 अक्टूबर। जिन बिजनेस को ट्रांसफर प्राइसिंग रिपोर्ट (इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन या तय घरेलू ट्रांजैक्शन) की जरूरत होती है, उनके लिए डेडलाइन 30 नवंबर, 2026 है।